बाराबंकी। सतरिख थाना क्षेत्र में चार साल पहले मूक बधिर बच्चे से कुकर्म के मामले में अदालत ने अभियुक्त सुभाषचंद्र को दोषी करार माना। कोर्ट ने दोषी को 20 साल की कैद के साथ 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सतरिख के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 22 सितंबर 2021 शाम को उनके 11 साल के मूक बधिर बच्चे को सफदरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला रिश्तेदार सुभाषचंद्र अपनी बाइक पर जबरन बैठाकर ले गया था। कुछ लोगों ने उसे बच्चे को ले जाते देखा था। इसके बाद परिजनों ने बच्चे की तलाश शुरू की। इस दौरान एक सड़क के किनारे उन्हें बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वहां सुभाषचंद्र और बच्चा दोनों मौजूद थे। लोगों के पहुंचने पर वह भाग निकला।
परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। साक्ष्य व गवाही के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। कोर्ट में बच्चे ने विशेषज्ञ की मदद से इशारों में अपने साथ हुई हैवानियत के बारे में बताया। (संवाद)