बाराबंकी। गृह अतिचार आदि के आरोप में सुनवाई के दौरान सभी के गैर हाजिर होने पर 10 वर्षों से फरार चल रहे आरोपी पर न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक इंद्रजीत सिंह ने आरोपी को फरार घोषित उसके जमानतदारों पर भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
मामला शहर कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि अभियुक्त अजय सिंह उर्फ पुतान सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने कई स्थानों पर दबिश दी, लेकिन वह हर बार फरार मिला। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी की कोई स्थायी चल-अचल संपत्ति नहीं है और वह करीब दस वर्षों से लगातार फरार चल रहा है। इस संबंध में ग्राम प्रधान द्वारा दी गई तहरीर भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गई। इन तथ्यों को गंभीर मानते हुए अदालत ने अभियुक्त को फरार घोषित कर दिया। साथ ही आरोपी के जमानतदार गुरुदीन और रामसुफल के विरुद्ध नोटिस जारी करने, उनके जमानत बंधपत्र व जमानतनामे को जब्त करने के आदेश दिए।