बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार ने मार्फीन तस्करी के मामले में अभियुक्त को 14 वर्ष की कठोर कैद व डेढ़ लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस ने यह मामला ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिह्नित कर रखा था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 31 जनवरी 2023 को जैदपुर थाने के तत्कालीन एसआई तेज बहादुर सिंह हमराहियों के साथ गश्त पर थे। तभी मोहल्ला वसीनगर के पास एक कार सफदरगंज की ओर से आती दिखाई दी।
पुलिस को देखकर गाड़ी चालक ने भागने का प्रयास किया जिसे रोककर पकड़ लिया गया था। चालक ने अपना नाम मुनव्वर निवासी राजा कटरा थाना जैदपुर बताया और उसके कब्जे से एक किलो 100 ग्राम मार्फीन बरामद हुई थी। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने मुनव्वर को दोषी पाते हुए 14 वर्ष के कठोर कैद व डेढ़ लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।