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210 स्कूली बसों का पंजीयन निलंबित, चेतावनी जारी

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बाराबंकी। बार-बार चेतावनी देने के बाद भी फिटनेस प्रमाण पत्र न प्राप्त करने वाली 210 स्कूली बसों का पंजीयन निलंबित कर दिया गया है। यह बसें अब सड़क पर चलती मिलीं तो गैरकानूनी माना जाएगा। चेतावनी जारी की गई है कि यदि यह बसें बच्चे ढोती मिलीं तो संबंधित स्कूल संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
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जिलेेे में 906 स्कूली वाहनों को बच्चे ढोने का परमिट एआरटीओ द्वारा जारी किया गया था। पिछले महीने गाजियाबाद में स्कूली वाहन से हुए हादसे में बच्चे की मौत के बाद पूरे प्रदेश में एआरटीओ से स्कूली वाहनों का ब्योरा तलब किया गया था। छानबीन के दौरान एआरटीओ ने पाया था जिले में 315 स्कूली वाहन ऐसे हैं जिन्होंने फिटनेस नहीं कराया है।
ऐसी हालत में एआरटीओ ने सभी को नोटिस जारी करते हुए फिटनेस कराने के लिए 30 अप्रैल की तारीख तय की थी। अपने स्तर से भी एआरटीओ ने स्कूल संचालकों से बात करके वाहनों के फिटनेस के बारे में कहा था। लेकिन बावजूद इसके जिले में 210 स्कूल बसों ने फिटनेस नहीं कराया था।
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तीन दिन पहले डीएम डॉ. आदर्श सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया था कि तीन दिन के अंदर जो स्कूली वाहन फिटनेस नहीं कराएंगे उनके पंजीयन व परमिट निरस्त किए जाएंगे। इसे लेकर तीन दिन का समय दिया गया था मगर किसी ने भी फिटनेस के लिए आवेदन नहीं किया।
इसके बाद सख्ती बरतते हुए मंगलवार को एआरटीओ ने जिले की 210 स्कूली बसों का पंजीयन निलंबित कर दिया है। इन वाहनों का संचालन अब गैरकानूनी होगा। चेकिंग में पकड़े गए तो जुर्माना तो होगा ही एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। इस कार्रवाई से स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया है।
प्रदूषण प्रमाण पत्र के लिए सभी को नोटिस जारी
जिले में पंजीकृत 1998 सरकारी वाहनों के प्रदूषण प्रमाण पत्र के लिए एआरटीओ ने नोटिस जारी कर दिया है। इनमें 1661 एंबुलेंस व 337 विभिन्न सरकारी विभागों के वाहन हैं। एआरटीओ प्रशासन पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 1998 सरकारी वाहनों के प्रदूषण प्रमाण पत्र के लिए नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर की एंबुलेंस का पंजीकरण बाराबंकी में ही हुआ है। इसलिए इनके लिए सीएमओ को नोटिस जारी किया गया है।
फिटनेस को लेकर लगातार उदासीनता बरतने वाले स्कूल संचालकों को पहले ही आगाह किया गया था। जिन स्कूल बसों का पंजीयन निलंबित किया गया है उनका संचालन पाया गया तो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
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- पंकज कुमार सिंह, एआरटीओ प्रशासन
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