बाराबंकी। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजीव महेश्वरम ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 12 वर्ष की सजा सुनाई, साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
विशेष लोक अभियोजक मनीषा झा ने बताया कि घुंघटेर थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी 20 अप्रैल 2018 को शाम को खेत जाने के लिए घर से बाहर गई थी, लेकिन काफी देर तक लौटकर घर नहीं आई। इस पर वादी पिता ने आसपास तलाश किया, लेकिन उसकी पुत्री कहीं नहीं मिली। वादी ने थाने में सूचना देते हुए बताया था कि उसके गांव की सीमा देवी पत्नी दिनेश के घर अभियुक्त मनोज निवासी पीरनगर, बड़ीठाठ थाना घुंघटेर आता-जाता था।
सीमा देवी पीड़िता से मोबाइल पर अक्सर बातचीत करती थी। सीमा देवी वादी के घर भी आती-जाती थी। इसलिए उसे विश्वास है कि सीमा देवी ने उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर अभियुक्त मनोज के साथ कहीं भगा दिया है। कोर्ट में पीड़िता सहित अन्य गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जज महेश्वरम ने अभियुक्त मनोज को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
मादक पदार्थ के तस्कर को एक साल की कैद
बाराबंकी। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट राजीव कुमार ने मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में अभियुक्त को एक वर्ष के कठोर कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। विशेष लोक अभियोजक राजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि जिला बस्ती के थाना बनकटी के ग्राम कुम्हरवा निवासी अभिषेक चौहान उर्फ हनुमान चौहान को मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में बाराबंकी के थाना जैदपुर में दर्ज हुए मुकदमे में अभियुक्त को सजा सुनाई गई।