बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश अनुपमा गोपाल निगम ने दोहरे हत्याकांड में 14 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी हत्यारों पर साढ़े पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं एक आरोपी की विचारण के दौरान मौत हो गई थी। एक का मामला किशोर न्यायालय में विचाराधीन है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार ने बताया कि सतरिख क्षेत्र के ग्राम बरगदहा मजरे शरीफाबाद निवासी धनीराम, धर्मराज, पृथ्वीराज, कमल कुमारी, कुशुमा, सरनाम, रीता व विनीता 22 मार्च 2019 को अपने खेत में सरसो की बोआई कर रहे थे। इसी बीच रंजिश के चलते पहले से घात लगाकर बैठे गांव के ही संतराम, बुधलाल, रामतीरथ, कैलाश, बब्लू, राम अधार पुत्र रामस्वरुप, मिश्रीलाल, राजेंद्र, दूबर उर्फ दूबरी, सुरेश कुमार, विनोद कुमार, मायाराम, दिनेश, राम अधार पुत्र नगेश्वर, रामसुचित व अनूप ने बंदूक, तलवार व लाठी से हमला कर दिया। इस हमले में सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान धनीराम व धर्मराज की मौत हो गई। इस केस में गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती निगम ने अभियुक्त बुधलाल, रामतीरथ, कैलाश, बब्लू, राम अधार, मिश्रीलाल, राजेंद्र सुरेश कुमार, विनोद कुमार, मायाराम, दिनेश, रामअधार, रामसुचित व अनूप को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। प्रत्येक से 5500-5500 रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। अभियुक्त संतराम की मुकदमा विचारण के दौरान मौत हो गई थी। अभियुक्त दूबर उर्फ दुबई का मुकदमा किशोर न्यायालय में चल रहा है।