कोटवाधाम। दरियाबाद की धामापुर पंचायत में हुए विकास कार्यों में अनियमितता का आरोप लगने के बाद डीएम शशांक त्रिपाठी ने ग्राम प्रधान सिकंदर के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज करते हुए जांच समिति गठित की थी। इसके बाद गठित टीम ने स्थलीय सत्यापन कर जांच शुरू कर दी थी। उधर, ग्राम प्रधान ने इस मामले में अदालत की शरण ली। न्यायालय ने प्रधान के सीज वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों को बहाल करने का आदेश दिया है। हालांकि, न्यायालय ने डीएम द्वारा गठित जांच समिति मामले की जांच करती रहेगी या नहीं, इस पर कोई आदेश नहीं दिया है। जिला पंचायत राज अधिकारी नीतेश भोंडेले ने बताया कि न्यायालय ने प्रधान के वित्तीय अधिकार बहाल कर दिए हैं, लेकिन जांच जारी रहेगी। जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
(संवाद)