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Barabanki News: गवाहों का हालचाल लेगी पुलिस, धमकाने वाले जाएंगे जेल

Tue, 18 Apr 2023 01:08 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
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बाराबंकी। अदालत में हजारों आपराधिक मामले लंबित हैं जिनपर पर सुनवाई चल रही है। मगर कई मामलों में तमाम ऐसे के गवाह होस्टाइल (पक्षद्रोही) होकर टूट रहे हैं। ऐसा क्यों है, यह जानने के जिले के सभी थानों में नई व्यवस्था शुुरु की गई है। एसपी के निर्देश पर हर थाना व कोतवाली में इसी को लेकर प्रोसेस रजिस्टर बनाया गया है। पुलिस इनमें केसों की सूची बनाकर गवाहों का हालचाल लेगी। अगर गवाहों को धमकाने की पुष्टि होती है तो धमकाने वाले जेल जाएंगे।
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जिले के 23 थानों से दर्जनों मामलों की सुनवाई रोजाना अदालतों में होती है। अदालत द्वारा वारंट व सम्मन जारी किए जाते हैं, जिन्हे पैरोकार थाने में सौंपते हैं जिसके बाद इनका तामीला किया जाता है। अपराधियों को सजा दिलाने के लिए पुलिस पैरवी करती है। इस पैरवी के दौरान कई बार समय आने पर गवाह होस्टाइल हो जाते हैं। अब ऐसे गंभीर केसों की सूची पुलिस बनाएगी। रजिस्टर में गवाहों के नाम पता दर्ज करने के बाद पुलिस गवाहों का हालचाल लेगी।
गवाहों को कोई लालच दिया गया है या उन्हे धमकाया जा रहा है, पुलिस इसकी जांच करेगी। महिला संबंधी व संगीन अपराधों के गवाहों की सुरक्षा को लेकर पुलिस इंतजाम भी करेगी। गवाहों को धमकाने वालों को जेल भी भेजा जा सकता है। जिले के सभी थानों में प्रोसेस रजिस्टर की यह व्यवस्था पहली बार शुरु हुई है।
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बाक्स-
गवाहों की सुरक्षा के भी हैं इंतजाम
यदि गवाहों को धमकी दी जाती है और उन्हें डरा धमका कर झूठी गवाही देने पर विवश किया जा रहा है, तो ऐसे में गवाहों को भी सुरक्षा प्रदान की जाती है। है। एएसपी उत्तरी आशुतोष मिश्र बताते हैं कि धारा 195 के तहत किसी भी साक्षी को डराने धमकाने को दंडनीय अपराध माना गया है।
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वर्जन-
थाना व कोतवाली में प्रोसेस रजिस्टर बनवा दिया गया है। थाना प्रभारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। इससे अदालत में चलने वाले गंभीर मामलों के गवाहों का हालचाल लिया जा सकेगा।
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- दिनेश कुमार सिंह, एसपी
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