राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम मंगलवार से जिले में लागू हो गया है। अधिनियम के लागू होने के बाद करीब अब बीपीएल कार्ड पर राशन नहीं मिलेगा, लेकिन अन्त्योदय योजना के कार्डधारकों में कोई बदलाव नहीं किया गया है उन्हें पहले की तरह ही योजना का लाभ मिलता रहेगा।
अधिनियम लागू होने के बाद सोमवार को अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक योजना को अंतिम रूप देने में लगे रहे। जिले में पांच मार्च से पात्रों को राशन मिलने लगेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिले में 4 लाख 70 हजार 558 परिवारों का चयन किया गया है।
इससे 18 लाख 49 हजार 842 लोग जुडे़ हैं जिन्हें सस्ते दर पर पांच किलो राशन दिया जाएगा। चयनित लाभार्थियों को 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल दिया जाना है। इसके लिए कोटेदारों को राशन की उठान भी करा दी गई है। राशन का वितरण पूर्व निर्धारित तिथियों के आधार पर किया जाएगा।
इसलिए बीपीएल कार्ड को अभी समाप्त नहीं किया गया है। वहीं अन्त्योदय योजना के 1 लाख 13 हजार 883 कार्डधारकों को पहले की तरह ही 35 किलो राशन पहले से ही तय दरों पर मिलता रहेगा, नई योजना के तहत इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।