बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट राकेश ने जानलेवा हमला कर लूट का प्रयास करने वाले अभियुक्त को नौ साल की कैद व 10000 रुपये का जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि 30 जुलाई की रात जनपद सीतापुर के थाना तंबौर ग्राम रतनगंज निवासी जगमोहन, अवध राम, रामपती समेत छह साथियों के साथ किछौछा शरीफ के दर्शन के बाद बस स्टेशन पहुंचे थे। कोई बस न होने पर वह मैजिक पर बैठ गए। इसरौली पहुंचने पर चालक ने पुल टूटा बताते हुए गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ दी। शक होने पर जगमोहन ने विरोध किया तो चालक ने जानलेवा हमला कर दिया। इसके बाद गाड़ी लेकर वह भागने लगा। शोर मचाने पर रीवा चपरी के गांव के लोग भी आ गए, जिनके सहयोग से चालक व क्लीनर को पकड़ लिया गया। दोनों को थाने लाकर जगमोहन ने रिपोर्ट दर्ज कराई।
इस मामले में पुलिस ने सूत मिल कॉलोनी निवासी निर्भय उर्फ पिंटू सिंह तथा ग्राम बधौली थाना जहांगीराबाद के फूलचंद तथा नीरज के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने अभियुक्त निर्भय उर्फ पिंटू सिंह को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। अभियुक्त फूलचंद को शनिवार को ही सजा सुनाई जा चुकी है। आरोपी नीरज का मुकदमा किशोर न्यायालय भेज दिया गया है।