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Barabanki News: पत्नी का सिर काटने में दोषी को उम्रकैद, 25 हजार जुर्माना

Sat, 08 Nov 2025 12:13 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
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बाराबंकी। करीब 20 माह पहले ही फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र के बसारा गांव में पत्नी की गला काटकर हत्या करने के मामले में दोषी करार हुए अनिल कनौजिया को शुक्रवार को सजा सुनाई गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रतिमा श्रीवास्तव की कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद के साथ 25 हजार जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार 16 फरवरी 2024 को बसारा गांव निवासी अनिल कनौजिया ने अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी वंदना कनौजिया (27) का बांका से गला काट कर हत्या कर दी थी। इसके बाद वह पत्नी का कटा सिर को लेकर गांव के रास्तों से गुजरा था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मामले की जांच कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। साक्ष्य व गवाही के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रतिमा श्रीवास्तव ने मामले में सुनवाई करते हुए आराेपी अनिल कनौजिया को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
शक ने तबाह कर दिया परिवार
अनिल राजगीर का काम करता था। उसे पत्नी के चरित्र पर शक था। घटना वाले दिन सुबह अनिल मजदूरी करने पड़ोस के गांव गया था लेकिन नौ बजे फिर वापस घर आ गया और पत्नी का सिर काट डाला। घटना के बाद पिता लाल बहादुर ने दामाद पर हत्या का केस दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि अनिल आए दिन पुत्री पर फर्जी आरोप लगाकर डरता धमकता था। मृतका के दो बच्चे भी है। चर्चा है कि शक ने एक हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया।
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