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Barabanki News: युवती की हत्या कर शव छुपाने वाले युवक को उम्रकैद

Thu, 24 Oct 2024 03:02 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
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बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश प्रण विजय सिंह ने बुधवार को एक युवती की हत्या कर शव छुपाने के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 35,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला थाना कुर्सी क्षेत्र का है। ग्राम प्रधान मेहरुन्निशा ने थाना कुर्सी में चार नवंबर 2022 को सूचना दी थी कि उमरा फैक्टरी एरिया की बाउंड्री के किनारे स्थित खेत में 20 वर्षीय युवती का शव पड़ा है जिसका गला कटा हुआ है और सर में चोट के निशान हैं। ऐसा लगता है कि अज्ञात लोगों द्वारा हत्या करके शव यहां फेंक दिया गया है।

इसके बाद शव की शिनाख्त ग्राम इंदौर थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर निवासी मोहम्मद सुहेल ने अपनी बहन इरम फातिमा के रूप में की थी। उन्होंने बताया की सोशल मीडिया पर शव मिलने की सूचना उसके नाना कामरान निवासी फतेहपुर ने उसे दी थी।
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इरम फातिमा 25 अक्तूबर 2022 को मौसी शाहीन के यहां महमूदाबाद गई थी तथा शाम को घर वापस आने के लिए निकली थी लेकिन नहीं आई। परिजन उसकी काफी तलाश कर रहे थे। पुलिस ने विवेचना के दौरान कॉल डिटेल व अन्य के आधार पर आतिफ निवासी मोहल्ला कोठी कस्बा पैतेपुर थाना महमूदाबाद जिला सीतापुर को गिरफ्तार किया।

उसके कब्जे से मृतका का मोबाइल तथा व्यक्तिगत सामान के साथ ही उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त किया गया ब्लेड बरामद हुआ था। अभियुक्त ने मृतका को एक होटल में ले जाकर रखा और बाद में अलग ले जाकर उसकी हत्या कर शव थाना कुर्सी क्षेत्र में छुपा दिया था।

गवाहों के बयान व बरामदगी तथा दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त आतिफ पर हत्या व साक्ष्य छुपाने की धारा में आरोप साबित पाते हुए आजीवन कारावास व 35,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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