बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार शुक्ला ने दोहरे हत्याकांड के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 41-41 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता सुनील कुमार दुबे व रमाकांत द्विवेदी ने बताया कि वादी राहुल शर्मा निवासी नगर कोतवाली के मकान के पास बंकी निवासी रामलखन की जमीन पड़ी थी, जिसे राहुल के पापा और मास्टर अमरदीप सिंह भी खरीदना चाहते थे। चार जनवरी 2010 को अमरदीप ने वादी की बहन से मारपीट की थी, जिसका मुकदमा लिखा गया था। छह जनवरी 2010 को अमरदीप सिंह गोंडा ब्लॉक प्रमुख व 20-25 अज्ञात लोगों के साथ आए और जमीन न खरीदने की धमकी दी। 14 जनवरी 2010 को वादी अपनी बहन के यहां उमरी जनपद गोंडा गया था।
दूसरे दिन जब घर आया तो घर पर बहन रंजीता और पिता सुशील शर्मा का शव पड़ा मिला था। उसने अमरदीप व उनके साथियों के विरुद्घ मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के बाद कोतवाली देवा पुलिस ने महरौड़ निवासी संतबक्स उर्फ गुड्डू व सेमरा निवासी धर्मेंद्र यादव को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।