बाराबंकी। असंद्रा से संबंधित बालिका से दुष्कर्म के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए अदालत ने आरोपित को दोषी करार देकर उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 70,500 रुपये जुर्माना भी लगाया। यह पूरी राशि पीड़िता को दी जाएगी।
अभियोजन के अनुसार, असंद्रा के एक गांव निवासी व्यक्ति की पुत्री 17 मई 2021 की रात घर से थोड़ी दूर खेत गई थी। यहां पहले से ही मौजूद गांव के रामकरन लोध ने उससे छेड़छाड़ करने लगा। बच्ची के चिल्लाने पर मुंह दबाकर पीटा, जिससे वह बेहोश हो गई। इसमें उसके गाल, आंख और चेहरा तथा सिर पर गंभीर चोट आई थीं।
वादी का भाई रामकिशोर आवाज सुनकर मौके पर गया और उसे किसी तरह घर लाया। पुलिस ने मारपीट, पॉक्सो एक्ट व एससी एसटी अधिनियम की रिपोर्ट दर्ज की थी। कोर्ट में अभियोजन द्वारा पीड़िता समेत सात गवाह पेश किए गए। पीड़िता के कपड़ों को पुलिस ने फोरेंसिक जांच के लिए भेजा था।
जांच में मानव वीर्य और रक्त पाया गया था। मामले में पीड़िता के शैक्षिक प्रमाण पत्रों तथा चिकित्सा जांच के आधार पर उसकी करीब 11 वर्ष पाई गई। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात विशेष अपर सत्र न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट प्रण विजय सिंह ने रामकरन को सजा सुनाई।