बाराबंकी। जिला कृषि अधिकारी राजित राम ने सोमवार को खरीफ में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए थोक विक्रेताओं की बैठक की। बैठक में कृषकों को सुगमतापूर्वक उर्वरक उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। सभी विक्रेताओं को निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान चार विक्रेताओं के अभिलेख अपूर्ण पाए जाने पर लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।
अधिकारी ने थोक विक्रेताओं को अनुदानित उर्वरक के साथ गैर-अनुदानित उत्पाद नहीं बेचने का निर्देश दिया। उर्वरक की बिक्री निर्धारित दर के भीतर डीलर मार्जिन और परिवहन पल्लेदारी सहित होनी चाहिए। किसी भी दशा में अधिक दर पर उर्वरक आपूर्ति न करने की चेतावनी दी गई। कहा कि एक सप्ताह में अधिक यूरिया बिक्री करने वाले केंद्रों की जांच की जा रही है। जांच में चार उर्वरक बिक्री केंद्रों के रजिस्टर अधूरे पाए गए। मेसर्स मौर्या खाद भंडार सरायं बरई, जैद खाद भंडार हैदरगंज, श्याम ट्रेडिंग कम्पनी अजगना और भूरे खाद भंडार हिम्मतपुर सिद्वौर के लाइसेंस निलंबित किए गए। इनकी आईएफएमएस आईडी बंद करने की कार्रवाई भी हो रही है।
फुटकर विक्रेताओं के लिए निर्देश
फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को अपने प्रतिष्ठानों पर रेट/स्टॉक बोर्ड प्रदर्शित करने को कहा गया। इसमें उर्वरक का वास्तविक मूल्य, अनुदान और निर्धारित मूल्य अंकित होना चाहिए। एक अप्रैल 2026 से नया स्टॉक/बिक्री रजिस्टर बनाकर प्रतिदिन सही करने का निर्देश दिया गया। कृषकों को उनकी जोत के आधार पर यूरिया अधिकतम सात बोरी प्रति हेक्टेयर उपलब्ध कराई जाए। डीएपी अधिकतम पांच बोरी प्रति हेक्टेयर के आधार पर ही दी जाए।
लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी
जिले में लगभग 268 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस पोर्टल पर अवधि समाप्त प्रदर्शित हो रहे हैं। जिन विक्रेताओं ने अभी तक अपने अभिलेख पोर्टल पर अपलोड नहीं किए हैं उन्हें तत्काल कार्रवाई करनी होगी। संबंधित थोक विक्रेताओं के माध्यम से तीन दिन में यह सुनिश्चित कराएं। ऐसा न करने पर उनके लाइसेंस निलंबित या निरस्त कर दिए जाएंगे।