लखनऊ। लूट, डकैती और हत्या के आरोपी गैंगस्टर शंकर को दोषी ठहराकर गैंगस्टर एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने तीन साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से बताया गया कि निगोहां के तत्कालीन थानाध्यक्ष राम आशीष उपाध्याय ने 27 अप्रैल 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एफआईआर के मुताबिक गश्त के दौरान पता चला कि राजनारायण का संगठित गैंग है। इसमें कल्लू, चंदन, चुन्नीलाल और शंकर शामिल हैं। आरोप लगाया कि ये सभी चोरी, डकैती, लूट और हत्या करते हैं। आरोपियों की क्षेत्र में दहशत है, जिस कारण कोई भी इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने या गवाही देने की हिम्मत नहीं करता है।