बाराबंकी। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट राजीव महेश्वरम ने एक अभियुक्त को छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार माना है। कोर्ट ने दोषी को पांच साल के कारावास व 13 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माना जमा होने पर कुल राशि पीड़िता को दी जाएगी।
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि मामला कोतवाली नगर के एक मोहल्ले का है। जहां वादिनी की पुत्री को स्कूल आते जाते समय मोहल्ले का ही शुभम वर्मा उससे छेड़छाड़ करने के साथ ही धमकाता भी था। पुलिस से शिकायत करने पर पुलिस ने शुभम वर्मा को एक दिन थाने में रखकर छोड़ दिया था। पीड़िता की मां ने बताया कि 11 जून 2017 को शाम 6 बजे वह मोहल्ले में ही दुकान पर गई थी। इसी दौरान पुत्री को घर पर अकेली जान शुभम वर्मा घर में घुस आया और अश्लील हरकत करते हुए बिटिया को कमरे में घसीट ले गया। शोर मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करने बाद प्रस्तुत साक्ष्य व गवाही के आधार पर कोर्ट ने शुभम वर्मा को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।