बाराबंकी। गेहूं खरीद में फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य किए जाने के बाद अब सभी क्रय केंद्रों पर कॉमन सर्विस सेंटर खुलेंगे। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। डीएम के आदेश जारी करने के बाद विभागों ने इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं।
शासन ने ज्यादातर सरकारी योजनाओं में फार्मर रजिस्ट्री को अनिवार्य कर दिया है उन्हीं किसानों को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा जिनकी फार्मर रजिस्ट्री यानि किसान पहचान पत्र होगा। हाल ही में इस व्यवस्था को गेहूं खरीद में लागू किया गया है। जिले में अभी तक करीब सवा लाख किसान ऐसे है जिनकी फार्मर रजिस्ट्री नहीं बन पाई है।
इससे ये किसान आसानी से गेहूं नहीं बेच पाते। गेहूं बेचने में किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसको देखते जिले के सभी 87 गेहूं खरीद केंद्रों पर इस व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लिया गया है। डीएम ने बृहस्पतिवार को इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। बतातें चले कि जिले में अभी तक 725 क्विंटल ही गेहूं की खरीद की जा सकी है। नई व्यवस्था के बाद गेहूं खरीद में तेजी आएगी। अपर जिलाधिकारी निरंकार सिंह ने बताया कि जिले के सभी गेहूं क्रय केंद्रों पर सीएससी खोलने का आदेश जारी किया गया है। इसको लेकर डीएम ने जिला खाद्य विपणन अधिकारी राजीव कुलश्रेष्ठ को आवश्यक निर्देश दिए हैं।