पांच साल के लिए होगा आरा मशीनों का नवीनीकरण
- जिले में संचालित हो रही 125 आरा मशीन
बाराबंकी। हर साल होने वाले आरा मशीनों के लाइसेंस का नवीनीकरण अब हर पांच साल में कराना होगा। इसके लिए आनॅलाइन आवेदन करना होगा। हालांकि राजस्व में भी बढ़ोत्तरी की जाएगी।
वन विभाग द्वारा संचालित होने वाली आरा मशीनों का नवीनीकरण पहले हर साल किया जाता था। शिकायत थी कि नवीनीकरण के नाम पर अधिकारी व कर्मचारी खूब वसूली करते थे। इसे बंद करने के लिए शासन ने नवीनीकरण करने का समय बढ़ाकर पांच साल कर दिया है। आरा मशीन संचालक ऑनलाइन विभाग के पोर्टल पर आवेदन करेंगे। जिले में संचालित होने वाली 125 आरा मशीनों का एक साल से राजस्व नहीं जमा हुआ है। शासन से पहले 15 हजार प्रति आरा मशीन पड़ने वाले शुल्क को बढ़ाकर 25 हजार रुपये किया जाएगा। राज्य स्तरीय समिति की संस्तुति मिलते ही इसे लागू करा दिया जाएगा। इस संबंध में डीएफओ एनके सिंह का कहना है कि अभी कोई ऐसा शासनादेश नहीं आया है। जो भी आदेश होंगे उनका पालन कराया जाएगा।