जानलेवा हमले के दोषी को 10 साल की कैद
बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश सत्यदेव गुप्ता ने जानलेवा हमले के एक मामले में एक आरोपी को दस वर्ष की कैंद व बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मामले में चार अन्य आरोपियों को संदेह के लाभ में दोषमुक्त करार दिया है। जुर्माने की आधी राशि घायल को नियमानुसार दी जाएगी। सहायक शासकीय अधिवक्ता मथुरा प्रसाद वर्मा ने बताया कि थाना टिकैतनगर के ग्राम खमौली निवासी ओंकार प्रसाद श्रीवास्तव 27 सितंबर 2005 को खेत देखने गए थे। तभी प्रधानी चुनाव की रंजिश के चलते गांव के ही जगजीवन राम व उनके लड़कों राममिलन, रामहेतु, रामप्रकाश तथा दीप कुमार ने लाठी-डंडों व भाला से जानलेवा हमला कर दिया जिसमें ओंकार प्रसाद श्रीवास्तव गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की रिपोर्ट ओंकार प्रसाद श्रीवास्तव के लड़के वेद प्रकाश श्रीवास्तव ने थाना टिकैतनगर में दर्ज कराई थी। अपर सेशन जज ने आरोपी राम प्रकाश को दोषी पाते हुए दस साल की कठोर कैद व बीस हजार रुपये जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई। कोर्ट ने अन्य चार आरोपियों को संदेह के लाभ में दोषमुक्त कर दिया है।