तस्कर को दस वर्ष की कैद व जुर्माना
बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश विजेन्द्र कुमार शैलत ने तस्करी, मारफीन व हथगोला बरामदगी के एक मामले में एक आरोपी को दस साल की कैद व एक लाख पांच हजार रूपए अर्थदंड भुगतने की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता गिरजा शंकर सिंह व कर्ण सिंह यादव ने बताया कि रामनगर के तत्कालीन उपनिरीक्षक रामकुमार वर्मा ने 09 अक्टूबर 2012 को गश्त पर थे। तभी सूचना पर ग्राम रतन जैतपुर निवासी ऐनुल को बुढ़वल रेलवे स्टेशन के पास गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से 500 ग्राम मारफीन व देशी हथगोले बरामद हुए थे। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी ऐनुल को दस साल की कैद व एक लाख पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।