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तीन साल की बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद की सजा

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बाराबंकी । विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश पाल यादव ने तीन वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को एक लाख रुपये जुर्माना भुगतने का भी आदेश दिया है। उसमें 50 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता शेखर वर्मा ने बताया टिकैतनगर क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली तीन वर्षीया बालिका को गांव का संजय डोम 23 फरवरी 2015 को बुलाकर पुराने अस्पताल की तरफ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। कुछ देर बाद बच्ची के परिवारीजन उसे खोेजने निकले तो पीड़िता के चीखने की आवाज सुनाई दी। गंभीर हालत में पीड़िता को लेकर परिवारीजन थाने गए तथा घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता चार दिन अस्पताल में भर्ती रही। पीड़िता व गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी संजय डोम को दोषी पाते हुए उम्रकैद व एक लाख रुवये जुर्माने की सजा सुनाई है।
आईजी कर रहे थे मामले की निगरानी
एसपी आकाश तोमर ने बताया कि उक्त घटना की गंभीरता को देखते हुए मुकदमे की पैरवी की निगरानी आईजी अयोध्या कर रहे थे। पुलिस ने लगातार प्रभावी पैरवी कर जल्द सुनवाई पूर्ण कराई। ट्रायल के दौरान प्राप्त साक्ष्यों, गवाही व रिपोर्टों के आधार पर ही आरोपी को सजा हुई है।
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