बाराबंकी। घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अदालत ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार 25 अगस्त 2023 को जैदपुर थाने में क्षेत्र के एक गांव की युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
बताया था कि 20 अगस्त की दोपहर वह घर में अकेली थी। इस दौरान शाह फहद उर्फ मुन्ना घर में घुस आया। उसने युवती के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। दुष्कर्म करने के दौरान युवती के पिता के आने की आहट पाकर वह भाग गया। उसने पीड़िता का वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी।
पीड़िता ने बताया था कि शाह फहद सतरिख के शरीफाबाद गांव का है और गांव के फैसल के यहां आता जाता है। युवती के परिजन फैसल के यहां शिकायत करने गए तो उन लोगों ने भी धमकी दी। पीड़िता ने तहरीर में बताया था कि उसका घर से निकलना और जीना मुश्किल हो गया है।
पीड़िता सहित अन्य गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट कीर्ति माला सिंह ने शाह फहद उर्फ मुन्ना को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। आईटी एक्ट की धारा में दोष सिद्ध नहीं हो सका।