बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम विनय कुमार सिंह ने थाना मसौली से संबंधित एक प्राइवेट कंपनी (एलयूसीसी) खोलकर लोगों से धनराशि इकट्ठा कर गबन करने के मामले में कंपनी के शाखा प्रबंधक राजकुमार वर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इसी मामले में सह-अभियुक्त दिनेश सिंह की जमानत अर्जी भी पांच मार्च 2025 को खारिज हो चुकी है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी सुरेंद्र कुमार ने थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि राजकुमार उर्फ राजू, जो द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट एवं थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी का एजेंट होने का दावा करता था, चार साल पहले उनके घर आया था। राजकुमार ने वादी को बीमा और फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसे जमा करने के लिए प्रेरित किया। वादी ने शुरू में मना किया, लेकिन राजकुमार के दबाव बनाने पर कि कंपनी बंद होने पर पूरा पैसा वापस मिल जाएगा, उसने अपने और अपनी पत्नी के नाम पर 25,500, 60,000 और 10,000 रुपये की पॉलिसी लेकर पैसे जमा किए।