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Barabanki News: ढाई करोड़ की कुर्क संपत्ति बहाली की अपील खारिज

Fri, 04 Jul 2025 01:12 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
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बाराबंकी। गाजीपुर जिले के निवासी मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत के बाद भी उनसे जुड़े लोगों की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मुख्तार अंसारी से जुड़े 12 सदस्यों पर गैंगस्टर का एक मुकदमा जिले की डीएम कोर्ट में चल रहा है। फर्जी पते पर एंबुलेंस पंजीकरण कराए जाने के इस मामले में मऊ जिले में रहने वाली डॉ. अलका राय की करीब दो करोड़ 65 लाख रुपये की संपत्तियां कुर्क की गई थी।
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डॉ. अलका राय की ओर कुर्क की गई संपत्तियों को जायज तरीके से अर्जित करने का तर्क डीएम कोर्ट में देते हुए कुर्क संपत्ति की बहाली की अपील दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान डीएम शशांक त्रिपाठी ने उनके तर्कों व दलीलों को उचित न मानते हुए अपील को खारिज करने का आदेश जारी किया है। अब इस मामले की सुनवाई अब गैंगस्टर कोर्ट में होगी। वहीं से डॉ. अलका राय को राहत मिल सकेगी।
संपत्ति कुर्की के संबंध में आठ सितंबर 2022 में पुलिस ने आख्या डीएम कोर्ट में प्रस्तुत की थी। इसके बाद डीएम कोर्ट ने 29 सितंबर 2022 को संपत्ति कुर्की का आदेश जारी किया था। साथ ही कुर्क की गई संपत्ति के स्रोतों को दर्शाते हुए अपना पक्ष तीन माह के अंदर रखने का मौका भी डॉ. अलका राय को दिया गया था।
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यह है मामला
माफिया मुख्तार अंसारी ने पंजाब की एक जेल में निरुद्ध रहने के दौरान मुकदमों की पेशी में जाने के लिए जिस एंबुलेंस का इस्तेमाल किया था, उसका पंजीकरण बाराबंकी शहर के पते पर श्याम संजीवनी हॉस्पिटल के नाम से था। जबकि यह अस्पताल बाराबंकी में था ही नहीं। इस मामले में फर्जी दस्तावेजों से एंबुलेंस का पंजीकरण कराने के संबंध में दो अप्रैल 2021 को तत्कालीन एआरटीओ पंकज सिंह ने नगर कोतवाली में डॉ. अलका राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे के बाद गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें गाजीपुर जिले के निवासी मुख्तार अंसारी को गैंग का सरगना घोषित किया गया। जबकि इनके गैंग के सदस्यों में मऊ जिले की डॉ. अलका राय, डॉ. शेष नारायण राय,राजनाथ यादव, मोहम्मद जाफरी, आनंद यादव, मोहम्मद सुहैब, गाजीपुर के अफरोज खां, जफर उर्फ चंदा, सुरेंद्र शर्मा, सलीम, मोहम्मद शाहिद व फिरोज कुरैशी को शामिल किया गया था। यह सभी जेल भी भेजे गए।
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