बाराबंकी। होटलों, रिसार्टस, मैरिज लॉन में होने वाले समारोहों में शराब पिलाने का मामला प्रकाश में आया है। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने इसे काफी गंभीरता से लेते हुए सख्त निर्देश जारी किए हैं। कहा कि उत्सव स्थलों व समारोह में यदि किसी को शराब पिलानी है तो वह आबकारी विभाग से एक दिन का लाइसेंस ले सकता है। बिना लाइसेंस लिए शराब परोसी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने जिला आबकारी अधिकारी और निरीक्षकों को भी इस पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं।
जिला आबकारी अधिकारी कुलदीप दिनकर ने बताया कि समारोह में बिना लाइसेंस के शराब परोसने का मामला प्रकाश में आने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मौके से शराब को जब्त कर लिया जाएगा तथा आबकारी राजस्व क्षति की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
इसके लिए एक दिन के लाइसेंस (अकेजनल बार) ऑनलाइन आवेदन कर प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति इस बात की सूचना जिला आबकारी अधिकारी को व तहसीलों में तैनात आबकारी निरीक्षकों को दे सकते हैं। सूचना देने वाले का नाम पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा।