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पीड़िता को दें 15 हजार क्षतिपूर्ति

Fri, 12 Sep 2014 05:30 AM IST
Barabanki
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बाराबंकी। एक पैथालॉजी सेंटर द्वारा एक महिला की गर्भावस्था के दौरान खून की गलत जांच रिपोर्ट देने के मामले में उपभोक्ता फोरम ने सेंटर संचालक को 15 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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अधिवक्ता मो. जफर कासमी ने जिला उपभोक्ता फोरम में दाखिल परिवाद में बताया कि बरौली निवासी निशा वर्मा पत्नी मनोज ने गर्भावस्था के दौरान शहर के मोहल्ला घोसियाना स्थित अल्ट्रा डायग्नोस्टिक एवं रिसर्च सेंटर में ब्लड, यूरिन की जांच व अल्ट्रासाउंड कराया था। 24 मार्च 2009 को निशा वर्मा की ब्लड जांच के बाद उसका ब्लड ग्रुप (बी) पॉजिटिव की रिपोर्ट दी गई थी। जिला अस्पताल में प्रसव के दौरान डॉक्टर के कहने पर (बी) पॉजिटिव ब्लड परिवारीजनों ने एकत्र किया।
लेकिन ब्लड चढ़ाने के पूर्व जांच में निशा वर्मा का ब्लड ग्रुप (ओ)पॉजिटिव पाया गया। इस पर पीड़िता निशा वर्मा ने शारीरिक, मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति का दावा फोरम में किया था। जिस पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के अध्यक्ष दीपक कुमार श्रीवास्तव व सदस्यों शशिन कुमार गुप्ता व शकीला खान ने सेंटर के मालिक को पीड़िता को 15 हजार रुपये क्षतिपूर्ति का आदेश दिया है।
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