बाराबंकी। निशक्त युवती से रेप के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दस साल की कैद व 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। गवाही से मुकरने वाले पीड़िता के भाई व पिता पर केस दर्ज कर न्यायालय ने नोटिस जारी किया है।
एडीजीसी अमर सिंह यादव ने बताया कि दरियाबाद के एक गांव में 27 जुलाई 2013 को घर में अकेली एक निशक्त युवती की पिटाई कर गांव के रमापति ने रेप किया। तभी पीड़िता के भाई के आने पर रमापति जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। न्यायालय में साक्ष्य के दौरान पीड़िता के परिवारीजन गवाही से मुकर गए। पीड़िता के बयान के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरबीएस मौर्या ने रमापति को 10 साल कैद की सजा सुनाई। पीड़िता के पिता व भाई पर प्रकीर्णवाद दर्ज कर नोटिस जारी किया है।