बाराबंकी। नाबालिग के अपहरण व दुराचार के मामले में दो भाइयों समेत तीन आरोपियों को अलग कैद व जुर्माने की सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपहरण के मामले में एक आरोपी को सात साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना तो वहीं अपहरण व दुराचार में दोषसिद्ध दो आरोपियों को 10 साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता अमर सिंह यादव ने बताया कि कोतवाली नगर के एक मोहल्ले की बालिका 10 मई 2008 को विद्यालय पढ़ने गई थी। तभी कोतवाली नगर के ग्राम बदनपुरवा निवासी सगे भाई प्रेमचंद्र व दिलीप कुमार और महवारी निवासी राजू यादव बहला-फुसला कर उसे भगा ले गए। घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराई थी। पीड़िता समेत गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश राजबहादुर सिंह मौर्या ने आरोपी प्रेमचंद्र को सात साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना और दिलीप कुमार व राजू यादव को 10 साल की कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।