सामान्य की तरह दिव्यांगों को भी सभी अधिकार प्राप्त
- विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर में बोले सचिव
अमर उजाला ब्यूरो
बाराबंकी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सोमवार को द लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट हॉस्पिटल में दिव्यांग व्यक्तियों के विधिक अधिकार विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता का आयोजन किया गया।
इस मौके पर सचिव सुरजन सिंह द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार विषय पर बोलते हुए बताया कि दिव्यागों को वे सभी कानूनी अधिकार प्राप्त हैं जो एक सामान्य व्यक्ति को होते हैं। दिव्यांगता के आधार पर समाज की मुख्य धारा से काट कर इनके अधिकारों में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है। खासतौर पर दिव्यांग महिलाओं के ऊपर सामाजिक वर्जनाएं लाद दी जाती हैं जिससे उनके प्रति समाज में अपराध तेजी से बढे़ है। उन्होंने घरेलू हिंसा और दहेज प्रथा, बालिकाओं के साथ छेड़छाड़, महिलाओं की असुरक्षा जैसी बुराईयोें को खत्म करने के लिए सकारात्मक सामाजिक पहल करने पर बल दिया। सचिव सुरजन सिंह ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण, किशोर न्याय, अधिनियम आदि के उपबन्धों पर चर्चा करते हुए समाज के सजग प्रहरी के रुप में कार्य करने के लिए लोगों से अपील की। शिविर में ट्रस्ट के समन्वयक नौशाद अहमद, हास्पिटल के सुप्रीटेंडेंट विजय प्रताप, पीएलवी मोहित वर्मा एवं हास्पिटल के दिव्यांग व संस्था के कर्मचारीगण थे।