बाराबंकी। हैदरगढ़ इलाकेे में छह साल पहले बालिका से हुए दुष्कर्म के मामले में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट प्रण विजय सिंह की कोर्ट ने अभियुक्त बसंतू को दोषी करार माना है। कोर्ट ने शुक्रवार को दोषी को 20 साल के कठोर कारावास के साथ 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने आदेश दिया कि अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को दी जाएगी।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि कि मामला कोतवाली हैदरगढ़ क्षेत्र के एक गांव का है। जहां वादिनी की पुत्री व छह साल की नातिन उसके साथ रह रही थीं। 15 जुलाई 2019 को उसकी नातिन भैंस चराने गई थी। गांव से कुछ दूरी पर बसंतू उर्फ बसंतलाल भी भैंस चरा रहा था। उसकी नातिन खेत के पास एक बाग में बैठी थी तभी बसंतू उसे बहला फुसलाकर नदी के किनारे ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर वह मौके से भाग गया।
परिजन बालिका को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैदरगढ़ ले गए, जहां से इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। साक्ष्य व गवाही के आधार पर कोर्ट ने 20 वर्ष की कठोर कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।