राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जिले में एक मार्च से लागू होने जा रहा है। इसके तहत चयनित किए गए करीब 18 लाख लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। चयनित लाभार्थियों को सस्ती दर पर गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं अंत्योदय योजना के कार्डधारकों को पूर्व की भांति ही योजना का लाभ मिलता रहेगा। शासन से मिले आदेश और आवंटन के बाद फरवरी में बढ़ा हुआ राशन कोटेदाराें को दिया जाएगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पहले एक अप्रैल से लागू किया जाना था लेकिन शासन ने इसे एक मार्च से लागू किए जाने का आदेश जारी किया है। आदेश आने के बाद आपूर्ति विभाग भी इसको लेकर पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। जिले भर से करीब 18 लाख लाभार्थियों का चयन किया गया है जिन्हें इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन दिया जाएगा। इसमें साढे़ तीन रुपये किलो की दर से 2 किलो गेहूं ओर डेढ़ रुपये प्रतिकिलो की दर से 3 किलो चावल दिया जाएगा। इसके लिए शासन से 13 हजार एमटी राशन का आवंटन भी मिल गया है।
विभाग फरवरी में उठान के समय कोटेदारों को बढ़ा हुआ राशन उपलब्ध कराएगा। योजना का सबसे ज्यादा लाभ उन परिवारों को मिलेगा जो अभी तक पात्र होने के बाद भी इससे वंचित थे। क्योंकि उनका एपीएल कार्ड बना था इसलिए वह योजना का लाभ नहीं पा रहे थे लेकिन अधिनियम लागू होने के बाद एपीएल और बीपीएल का फर्क खत्म हो जाएगा।
जिले की कुल आबादी करीब 33 लाख के आसपास है। 18 लाख लोगों को एनएफएसए के तहत तथा साढे़ चार लाख लोगों को अन्त्योदय योजना के तहत इस प्रकार करीब साढे़ 22 लाख लोग लाभांवित होेंगे। एनएफएसए एक मार्च से लागू होगा इसलिए राशन की उठान फरवरी से की जाएगी। शासन से आदेश मिल गया है इसके साथ ही बढ़ा आवंटन भी मिल गया है।
- शोभनाथ यादव, डीएसओ