बाराबंकी। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट राजीव महेश्वरम ने अपहरण व दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 10 वर्ष की सजा सुनाई, साथ ही उस पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
विशेष लोक अभियोजक मनीषा झा ने बताया कि बदोसराय थाना क्षेत्र के निवासी वादी की पुत्री 29 जून की रात में कहीं चली गई थी। सुबह जब परिजन उठे तो किशोरी के न मिलने पर काफी तलाश किया, परंतु उसका पता नहीं चला।
बाद में जानकारी मिली कि थाना क्षेत्र दरियाबाद के ग्राम जगदीशपुर निवासी शनि वर्मा उसे बहला-फुसला कर भगा ले गया है। घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने दर्ज कराई थी। पीड़िता की ओर से अपने बयान में अभियुक्त द्वारा दुष्कर्म करना बताया गया। पीड़िता समेत गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने अभियुक्त शनि वर्मा को सजा सुनाई।