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दुष्कर्मी को 10 साल कारावास की सजा

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बाराबंकी। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश पाल यादव ने अपहरण व दुराचार के मामले में एक अभियुक्त को 10 साल की कैद और 22 हजार रुपये जुर्माना भुगतने का आदेश दिया है। वही मामले में दो अन्य आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया है।
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विशेष लोक अभियोजक लव त्रिपाठी अनूप कुमार मिश्रा पुरुषोत्तम मिश्रा ने न्यायालय में बताया कि सतरिख थाना क्षेत्र की एक किशोरी 8 अगस्त 2016 की रात अपनी मां के पास दूसरी चारपाई पर सो रही थी। तभी रात लगभग 2:00 बजे जब मां की नींद खुली तो उसने देखा कि पीड़िता चारपाई पर नहीं है।
परिवारीजनों ने उसकी काफी तलाश की मगर कुछ पता नहीं चला। फिर पीड़िता की कक्षा में पढ़ने वाली एक लड़की ने बताया कि थाना सतरिख क्षेत्र के ग्राम सरायमिही निवासी रोहित उसको कहीं भगा ले गया है। घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने थाना सतरिख में दर्ज कराई थी।
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पीड़िता समेत गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने अभियुक्त रोहित कुमार को दोषी पाते हुए 10 वर्ष की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा होने पर पूरी राशि पीड़िता को दी जाएगी। संवाद
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