बांदा। अनुसूचित जाति की महिला के साथ छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट के आदेश पर सम्मन जारी होने के बाद एक दरोगा व महिला सिपाही समेत तीन पर पीड़ित ने धमकी देने का आरोप लगाया है।
कहा है कि अतर्रा कस्बा निवासी एक व्यक्ति ने उसके साथ घर में घुसकर बुरी नियत से छेड़छाड़ की थी। थाने में रिपोर्ट दर्ज न होने पर उसने अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट की अदालत में मुकदमा दायर किया था। इसमें कहा था कि थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गई तो अतर्रा थाने के दरोगा व एक महिला कांस्टेबल ने मारपीट व मुकदमा दर्ज न कराने की धमकी दी।
कोर्ट ने तीनों आरोपियों को तलब करते हुए 29 अगस्त की तारीख नियत की थी। पीड़ित का कहना है कि नियत तिथि को अदालत में पेश होने के बजाए उसके घर पहुंचे और मुकदमा वापस लेने की धमकी दी। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री समेत उच्चाधिकारियों से की गई है।