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बच्चों के यौन उत्पीड़न के आरोपी जेई की पत्नी भी गिरफ्तार

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बांदा : निलंबित जेई की पत्नी दुर्गावती को कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाती महिला कांस्टेबल। - फोटो : BANDA
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बांदा। बच्चों के यौन उत्पीड़न के चर्चित मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अब घटना के मुख्य आरोपी निलंबित जेई की पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी पर भी कमोवेश वही आरोप और धाराएं हैं, जो उसके पति पर हैं। न्यायालय में पेश करने के बाद पत्नी को जेल भेज दिया गया है। आरोपी निलंबित जेई पहले से ही 4 जनवरी तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल में है।
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सीबीआई ने मुख्य आरोपी रामभवन (निलंबित जेई सिंचाई विभाग) को उसके तैनाती स्थल चित्रकूट जिले से 16 नवंबर को गिरफ्तार किया था। सीबीआई उसे कोर्ट में अर्जी देकर तीन बार रिमांड पर लेकर विभिन्न स्थानों पर ले जाकर जांच-पड़ताल कर चुकी है। काफी साक्ष्य और अपराध से संबंधित सामग्री भी जुटाई है।
सीबीआई ने आरोपी रामभवन के परिजनों और विभागीय लोगों से भी पूछताछ की थी। पत्नी दुर्गावती को रामभवन के सामने बिठाकर कर्वी में पूछताछ कर चुकी है। सोमवार को सीबीआई ने पत्नी दुर्गावती को भी इसी मामले में गिरफ्तार कर लिया। दोपहर बाद उसे यहां रिमांड मजिस्ट्रेट/सिविल जज सीनियर डिवीजन भारतेंदु प्रकाश गुप्त के समक्ष पेश किया। केस डायरी और दुर्गावती से संबंधित रिपोर्ट आदि भी अदालत में पेश किए। संक्षिप्त सुनवाई के बाद न्यायालय ने दुर्गावती को 4 जनवरी तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।
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सीबीआई के क्षेत्राधिकारी अमित कुमार ने बताया कि दुर्गावती को नरैनी कस्बा में जवाहर नगर से गिरफ्तार किया गया है। यहीं आरोपी रामभवन के भाई आदि भी रहते हैं। दुर्गावती को पुलिस की उप निरीक्षक प्रभा पांडेय और अन्य महिला कांस्टेबल ने कोर्ट में पेश किया। सीबीआई टीम उपस्थित रही। सहायक शासकीय अधिवक्ता मनोज दीक्षित ने भी सीबीआई की ओर से अदालत में पैरवी की।
न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान अभिलेखों को देखने के बाद सीबीआई से कई सवाल किए। साथ ही निर्देश दिए कि रिमांड अभिरक्षा की अर्जी में आरोपी महिला का फोटो भी चस्पा करें। इस पर सीबीआई ने तत्काल दुर्गावती की फोटो बनवाई और चस्पा की।
अदालत के आदेश के बाद आरोपी दुर्गावती को महिला पुलिस और सीबीआई दल जेल ले गई और वहां दाखिल किया। इस दौरान आरोपी के अधिवक्ता देवदत्त तिवारी भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि आरोपी निलंबित जेई पर पॉक्सो एक्ट सहित धारा 377 आईपीसी, 120बी व 67 बीआईटी एक्ट आदि का केस दर्ज है।

बांदा : कोर्ट के बाहर टीम के सदस्यों से मंत्रणा करते सीबीआई सीओ अमित कुमार।- फोटो : BANDA

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