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Banda News: एक्सईएन बिजली, बीमा कंपनी के शाखा प्रबंधक के खिलाफ वारंट

Sat, 29 Nov 2025 12:06 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
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बांदा। जिला उपभोक्ता फोरम प्रतितोष आयोग (उपभोक्ता फोरम) ने आदेशों का अनुपालन न करने पर दो अलग-अलग मामलों में एक्सईएन बिजली (बांदा) व शाखा प्रबंधक ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी (महोबा) के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। पुलिस को आदेश दिए हैं कि वह इन्हें गिरफ्तार कर आयोग में उपस्थित करें।
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उपभोक्ता फोरम प्रतितोष आयोग की सदस्य गीतांजलि ने बताया कि नरैनी तहसील के खलारी गांव निवासी रमाकांत ने 2014 में बिजली विभाग के विरुद्ध गलत बिजली की रीडिंग भेजने का वाद दायर किया था। वादी का कहना था कि बिजली का जो बिल भेजा गया है वह औसत रीडिंग के आधार पर मनमानी भेज दिया गया है। जबकि रीडिंग के आधार पर बिल भेजा जाना चाहिए।
वादी ने इसको ठीक करने के लिए विभागीय अधिकारियों से कई बार लिखित तौर दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। जिस पर आयोग ने सुनवाई करते हुए बिजली विभाग के एक्सईएन को आदेश दिए कि वह वादी के बिल को रीडिंग के आधार पर ठीक करें। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वादी ने आयोग में इजरा वाद दायर किया। आयोग ने एक्सईएन बिजली एक्सईएन के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है।
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इसी प्रकार एक अन्य मामले में मयंक गुप्ता निवासी डीएम कालोनी ने 2002 में आयोग में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी महोबा के खिलाफ वाद दायर किया कि उन्होंने लोन पर एक जीप ली थी। जिसका गुरेह के पास खड़ी जीप में एक अन्य जीप ने टक्कर मार दी थी। जिससे उनकी जीप क्षतिग्रस्त हो गई। उसने बीमा कंपनी से जीप की मरम्मत के लिए क्लेम किया लेकिन बीमा कंपनी ने क्लेम खारिज कर दिया।
गाड़ी बनवाने में उसका 9 हजार 405 रुपये लगे। आयोग ने मामले की सुनवाई करते हुए बीमा कंपनी को आदेश दिए कि वह वादी को गाड़ी की मरम्मत में खर्च धनराशि व एक हजार मुकदमा खर्च को अदा करें लेकिन बीमा कंपनी ने आदेशों का अनुपालन नहीं किया। वादी के इजरा वाद में आयोग ने कंपनी के शाखा प्रबंधक महोबा के विरुद्ध आयोग के अध्यक्ष राघवेंद्र ने गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं।
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