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किशोरी से दुष्कर्म में दो को दस साल जेल

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बांदा। अनुसूचित जाति की किशोरी से दुष्कर्म के दो दोषियों को दस-दस साल जेल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने इसके साथ ही 15-15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की यह राशि अदा न कर पाए तो 6-6 माह जेल में और बिताएंगे।
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बिसंडा थाना क्षेत्र के एक गांव में 28 मई 2012 की रात करीब 9 बजे 13 वर्षीय किशोरी को पड़ोसी धांधू सिंह और बउवा उर्फ अमित सिंह बहला-फुसलाकर अपने साथ गांव के बाहर तालाब किनारे बरगद के पेड़ के नीचे ले गए। यहां धांधू दोनों को छोड़कर शराब लेने चला गया। इसी बीच अमित उर्फ बउवा ने किशोरी से दुष्कर्म किया। कुछ देर बाद शराब लेकर लौटे धांधू सिंह ने भी शराब पीने के बाद किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। यहां से किशोरी को दोनों अमित के घर ले आए। रातभर रखने के बाद तड़के धांधू किशोरी को पैदल खुरहंड गांव ले गया। वहां से चित्रकूट चला गया। वहां एक कमरा लेकर रातभर किशोरी के साथ धांधू ने दुष्कर्म किया। सुबह किशोरी को बस में बैठाकर बिलगांव लाया और यहां उतारकर खुद बिसंडा चला गया।
उधर, लापता किशोरी की खोजबीन में लगे माता-पिता और खबर पाकर पंजाब से भाई भी लौट आया। भाई ने धांधू और अमित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। किशोरी का डॉक्टरी परीक्षण कराया। अभियोजन की ओर से पांच गवाह पेश किए गए।
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लगभग 10 वर्ष तक चली अदालती प्रक्रिया के बाद गुरुवार को विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) मोहम्मद कमरुज्जमां खां ने दोनों दोषियों को 10-10 साल की कठोर कैद और 15-15 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में शामिल करने के आदेश दिए। जुर्माने की आधी रकम किशोरी को देने का आदेश दिया। दोषी धांधू सिंह घटना के बाद से ही जेल में है और अमित जमानत पर था। अब उसे भी जेल भेज दिया गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक विमल सिंह, जावित्री प्रसाद विश्वकर्मा, महेंद्र द्विवेदी, चुनुबाद प्रसाद वर्मा ने पैरवी की।
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