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Banda News: दुष्कर्म में दो दोषी करार, 20-20 साल की सश्रम कैद

Mon, 09 Feb 2026 11:27 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
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बांदा। अनुसूचित जाति की किशोरी के साथ दुष्कर्म, अपमानित करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने दो दोषी सुखदेव और हीरालाल को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास सुनाया है। अदालत ने दोनों पर विभिन्न धाराओं में सजा के साथ 22-22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर दोनों को छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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यह घटना बबेरू थाना क्षेत्र के एक गांव में 18 मार्च 2019 को हुई थी। पीड़िता के पिता ने 28 सितंबर 2019 को बबेरू थाने में तहरीर देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। तहरीर के मुताबिक 18 मार्च 2019 को दोपहर करीब 2 बजे सुखदेव पुत्र जीवनलाल निवासी ग्राम रेयान, उसकी 15 वर्षीय पुत्री को घर से बुलाकर ले गया था। पड़ोसी हीरालाल पुत्र मोतीलाल भी उसके साथ था।
आरोप है कि सुखदेव पीड़िता को अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान हीरालाल मकान के दरवाजे पर कुंडी लगाकर बाहर पहरा देता रहा। दुष्कर्म के बाद सुखदेव ने पीड़िता को धमकी दी कि यदि उसने किसी को यह बात बताई तो उसे जान से मार दिया जाएगा। लगभग छह महीने बाद 15 सितंबर 2019 को पीड़िता ने अपनी मां को आपबीती सुनाई। इसके बाद पीड़िता के पिता ने थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने 14 सितंबर 2020 को दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप तय किए। अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। गवाहों, साक्ष्यों और दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने अपने 29 पृष्ठों के फैसले में सुखदेव और हीरालाल को दोषी करार देते हुए सजा और जुर्माने से दंडित किया।
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