फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Banda News: जान लेवा हमले में तीन साल की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
बांदा। मारपीट कर जान से मारने के प्रयास के मामले दोषी को न्यायालय एससीएसटी ने तीन साल की सजा व 54 हजार रुपये जुर्माना किया है।
विज्ञापन

अभियाेजक महेंद्र द्विवेदी ने बताया कि कमासिन थाना क्षेत्र के कोर्रा पुरवा निवासी चंद्र कमल ने थाने में जामू निवासी ललक के खिलाफ 14 जनवरी 2009 को मारपीट कर जान से मारने का प्रयास करने का मुकदमा दर्ज कराया गया। इस घटना की विवेचना सीओ गजेंद्र सिंह ने कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने गवाहों और सुबूत के आधार पर दोषी ललक को तीन साल की सजा और 54 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है। (संवाद)
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें