बांदा। मटौंध थाना क्षेत्र के करछा गांव निवासी राधेश्याम ने न्यायालय के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 19 अप्रैल 2012 की सुबह उसके पिता चतुर्थ श्रेणी रेलवे कर्मचारी खैरार रेलवे स्टेशन के गेट पर ड्यूटी में थे। गांव के बल्देव मिश्रा पुत्र रामसेवक, पिंटू मिश्रा पुत्र बल्देव मिश्रा, ग्राम प्रधान बाबू सिंह आरख पुत्र मुल्लू ने उनकी गला दाबकर हत्या कर दी।
घटना के पीछे पुराना लेन-देन का विवाद था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया। शनिवार को पंचम अपर जिला सत्र न्यायाधीश रामकरन द्वितीय ने तीनो आरोपियो पर दोष सिद्ध न पाए जाने पर संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। आरोपियो की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार दीक्षित व ब्रजमोहन सिंह ने पैरवी की। ब्यूरो