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तेरह व्यापारियों पर 1.60 लाख रुपये जुर्माना

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बांदा। अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त/राजस्व) संतोष बहादुर सिंह की कोर्ट ने मिलावट में 13 व्यापारियों पर 1.60 लाख रुपये जुर्माना लगाया। 31 जनवरी तक जुर्माना अदा न करने पर इसे भूराजस्व के रूप में वसूला जाएगा। अभिहित अधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि खाद्य पदार्थों के 96 नमूनों में 55 की रिपोर्ट आई है। इनमें 16 में मिलावट पाने पर एडीएम की कोर्ट में वाद दायर किया गया।
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सुशील कुमार करछा (मटौध) को बिना रजिस्ट्रेशन मीट शाप चलाने, जितेंद्र यादव पहरा (छतरपुर), अरविंद अतरहट (चिल्ला), नरोत्तम यादव इचौली (हमीरपुर) को मिलावटी दूध में 10-10 हजार, राजेश साहू (बांदा) को दूध में मिलावट पर 15 हजार, शिवनरेश गुप्ता (बंगालीपुरा) को बर्फी में मिलावट, छोटेलाल तुर्रा (बदौसा), राजेश महोखर (बांदा) को खोया, माता प्रसाद प्रभाकर नगर (बबेरू) को सरसों के तेल में मिलावट पाने पर 10-10 हजार जुर्माना किया गया।
विनोद साहू अतर्रा चुग्गी चौकी (बांदा) को पनीर में, उदित नारायण नोनिया मोहाल (बांदा) को नमकीन में, अखिलेश कुमार बरछा (बदौसा) को सुगंधित सुपाड़ी में, विवेक कुमार जैन बिजली खेड़ा (बांदा) को बिस्कुट में मिलावट पाने पर 15-15 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। अभिहित अधिकारी ने बताया कि प्रमोदचंद्र (बांदा) को नमकीन में, इंद्रपाल चिल्ला चौराहा को 25-25 हजार व किशनचंद्र (चिल्ला) को 15 हजार जुर्माना किया गया।
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