बांदा। जेलों में आए दिन हो रहीं घटनाओं के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने अब जेलों के अंदर बाल पेन ले जाने पर भी पाबंदी लगा दी है। यह पाबंदी बंदियों से मिलने आने वाले मुलाकातियों के अलावा जेल के सुरक्षा कर्मियों पर भी लागू होगी।
प्रदेश के कारागार महानिदेशक ने जारी किए आदेश में कहा है कि मौजूदा समय में कुछ पेन ऐसे हैं, जिनमें रिकार्डिंग और वीडियो क्लिप बनाई जा रही है। इन पेनों से जेल में बंदियों की सुरक्षा पर आंच आ सकती है। जेलों की अंदरूनी रिकार्डिंग और वीडियोग्राफी की जा सकती है। ऐसा कर जेल और बंदियों की सुरक्षा को खतरा पैदा किया जा सकता है।
जेल अधीक्षक एचबी सिंह ने बताया कि पेन पाबंदी के पीछे यह भी मानना है कि जेल में एक-दूसरे के दुश्मन बंदी रहते हैं। ये आपस में कभी भी भिड़ने पर बाल पेन को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।
अधीक्षक ने बताया कि प्राप्त निर्देशों के मुताबिक अब जेल में अधीक्षक, जेलर और डिप्टी जेलर को छोड़कर कोई भी व्यक्ति पेन लेकर अंदर नहीं दाखिल हो सकेगा। बंदी रक्षकों को जेल गेट पर हस्ताक्षर आदि बनाने के लिए कार्यालय से ही पेन मुहैया करा दिए जाएंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।