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अवर अभियंता को शासन ने किया सस्पेंड

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बांदा। सीबीआई द्वारा मंगलवार को कोर्ट में पेश किए गए कर्वी (चित्रकूट) सिंचाई विभाग निर्माण खंड के अवर अभियंता (सिविल) रामभवन को प्रदेश के प्रमुख अभियंता (सिंचाई परियोजना) वीके निरंजन ने निलंबित कर दिया। सीबीआई के उपाधीक्षक ने मंगलवार को ही कर्वी के सिंचाई विभाग, अधिशासी अभियंता को पत्र भेजकर जेई की गिरफ्तारी और उन पर लगाई गई धाराओं की जानकारी दी थी।
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निरंजन द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि जेई के अनैतिक तथा कदाचार में लिप्त होने से कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन आदेश की प्रतिलिपि महोबा के अधीक्षण अभियंता को भी भेजी गई है। मंडलायुक्त गौरव दयाल ने देर शाम निलंबन आदेश की पुष्टि की। उधर, सीबीआई (स्पेशल क्राइम तृतीय), नई दिल्ली के सीओ अमित कुमार ने मंगलवार को कर्वी सिंचाई विभाग अधिशासी अभियंता को भेजे पत्र में बताया कि जेई रामभवन सिंह पुत्र चुन्ना प्रसाद को सीबीआई ने 16 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर 67-बी इंफारमेशन टेक्नालॉजी एक्ट 2000, पास्को एक्ट 2012 की धारा 14 और आईपीसी की धारा 377 के तहत 31 अक्तूबर को सीबीआई ने रिपोर्ट दर्ज की है। जेई को कोर्ट में पेश किया गया है। (ब्यूरो)
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