बांदा। नगर पालिका से बिना अनुमति सड़क की खोदाई करने और सामग्री फैलाने पर कारोबारी पर दस हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। चेतावनी दी कि यदि अनावश्यक सड़क पर अतिक्रमण व गंदगी फैलाई तो कार्रवाई होगी।
जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल से एक कारोबारी द्वारा सड़क की खोदाई कर अवैध रूप से सामग्री फैलाने की शिकायत की गई थी। उनके निर्देश पर नगर मजिस्ट्रेट संजय केला व नगर पालिका की ईओ नीलम चौधरी की अगुवाई टीम गुरहा कुआं (बाजार) पहुंची और जांच की। अधिकारियों ने कार्य रुकवाया और कारोबारी संजय कुमार पर दस हजार रुपये जुर्माना किया।
कहा कि जुर्माना जमा न करने पर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट ने नगरवासियों से कहा है कि शहर में सड़क को नुकसान न पहुंचाएं और अतिक्रमण न करें। सड़क पर निर्माण सामग्री न फैलाएं और न ही खोदाई करें। बिना अनुमति ऐसा किया गया तो जुर्माना व जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी।