बांदा। हाईकोर्ट के आदेश पर चिट फंड सोसाइटी ने हार्पर क्लब की कमेटी समेत पूर्व में आम सभा के सभी निर्णयों को अवैध घोषित कर दिया है। वर्ष 2016 से अब तक किए गए सभी क्रियाकलाप और इस दौरान बिना सदस्यता शुल्क लिए बनाए गए सदस्य भी अवैध हैं।
रजिस्टार ने क्लब से निष्कासित सदस्य धर्मेंद्र सिंह गौतम की सदस्यता को भी बहाल करने का आदेश दिया है। गौतम ने डीएम से वैकल्पिक समिति गठित करने और क्लब की संचालन की व्यवस्था कराने तथा 2016 से अब तक हार्पर क्लब के आय व्यय की जांच कराने की मांग उठाई है। उधर क्लब के सचिव मनीष श्रीवास्तव ने आदेश का विस्तृत अध्ययन करके अग्रिम विधिक कार्रवाई करने की बात कही है। (संवाद)