बांदा। छेड़खानी के मामले में न्यायालय एससी-एसटी ने दोषी को छह माह के कारावास व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
पुलिस मीडिया सेल से जारी से प्रेस नोट में बताया गया है कि तिंदवारी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने तिंदवारी थाने में वर्ष 2007 में छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में शनिवार को न्यायालय एससीएसटी ने दोषी जगतू उर्फ जगत प्रसाद को छह माह का कारावास व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है। (संवाद)