बांदा। चोरी व माल बरामदगी के एक मामले में दोष सिद्ध होने पर एसीजेएम (रेलवे) सुचेता चौरसिया ने अभियुक्त को छह माह की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
थानाध्यक्ष नवेंदुशेखर ने बताया कि जीआरपी ने स्टेशन के अतर्रा आउटर के पास से हरदौल तलैया बांदा निवासी राजकुमार रैकवार को गिरफ्तार किया था। जिसके पास चोरी के मोबाइल आदि सामान बरामद किया था।
पुलिस व अभियोजन की बेहतर पैरवी के चलते आरोपी को अदालत ने दोष सिद्ध हो जाने पर धारा 379 में छह माह की कैद व पांच हजार अर्थदंड, धारा 411 में तीन माह की कैद व 1000 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों सजाए एक साथ चलेगी।