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Banda News: दहेज हत्या में सात साल की सजा

Thu, 07 Dec 2023 12:29 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
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बांदा। दहेज हत्या में फंसे एक आरोपी को कोर्ट ने दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई है। जनपद न्यायाधीश बब्बू सारंग ने दहेज हत्या में दोष सिद्ध हो जाने पर मर्का थाना क्षेत्र के साडा निवासी विनोद पुत्र कल्लू को सात साल कैद व तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। डीजीसी क्रिमिनल विजय बहादुर ने बताया कि आरोपी जमानत पर थे। न्यायालय ने आरोपितों को जेल भेज दिया है।
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