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आग लगाने के दोषी को सात साल की जेल

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बांदा। महिला से तमंचे के बल पर एक लाख रुपये मांगने और झोपड़ी में आग लगाने के जुर्म में अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश (डकैती) बलराज सिंह ने सोमवार को सात वर्ष की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष अतिरिक्त जेल भुगतना होगी।
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कृष्ण नगर (नरैनी) निवासी अनीता नायक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 13 जून 2013 की रात पड़ोसी प्रमोद रैकवार घर में घुस आया और तमंचे के बल पर एक लाख रुपये की मांग की। वह जान बचाकर थाने पहुंच गई। इसी बीच पड़ोसी ने घर की छानी में आग लगा दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया।
अभियोजन की ओर से छह गवाह पेश किए गए। सोमवार को विशेष न्यायाधीश (डकैती) बलराज सिंह ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस और साक्ष्यों के आधार पर प्रमोद रैकवार को धारा 436 में सात वर्ष की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये जुर्माना किया है। अन्य धाराओं में भी अलग-अलग सजा और जुर्माना किया गया।
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जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त जेल होगी। सभी सजाएं साथ चलेंगी। जेल में बिताई गई अवधि भी सजा में समायोजित करने के आदेश दिए हैं। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता शिवकुमार बुलेट, रामकिशोर सिंह व शशिभूषण ने पैरवी की।
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